अकोला जिलाधिकारी नीमा अरोरा के आदेश कर्फ्यू प्रतिबंधों में आंशिक संशोधन
अकोला - अकोला जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने आज शहर के चार थानों की सीमा में 13 मई से लागू कर्फ्यू में आंशिक परिवर्तन करने के आदेश दिये हैं।
जैसा कि आदेश में कहा गया है,
1. सिटी कोतवाली और रामदास पेठ थाना क्षेत्र में लगे कर्फ्यू प्रतिबंध को हटा लिया गया हैं और जमावबन्दी के यानी धारा 144 को लागू करने का आदेश दे दिया गया है।
2. 15 मई की शाम से पुराने शहर और डाबकी रोड थाना क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील देकर। शाम 6 से 8 बजे तक जमावबन्दी लगा दिया गया है। 15 तारीख रात 8 बजे से 16 तारीख सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है।
16 मई से अगले आदेश तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जमावबन्दी धारा 144 और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है।
जमावबन्दी आदेश के तहत पांच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा प्रतिबंधित है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।