अकोला जिले में 16 उपकेंद्रों पर महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा 4 जून को
अकोला - महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित महाराष्ट्र राजपत्रित सिविल सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा 2023 रविवार 4 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी।
यह परीक्षा अकोला जिले के 16 उपकेंद्रों पर होगी। परीक्षा केंद्र और उसके आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्र के आसपास और केंद्र के बाहर 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
अकोला शहर के 16 उपकेंद्रों के नाम और जगह
1) खंडेलवाल ज्ञान मंदिर कॉन्वेंट, विजय हाउसिंग सोसाइटी, गोरक्षण रोड,
2) जागृति विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रनपिसे नगर,
3) श्रीमती राधादेवी गोयनका महिला कॉलेज, मुर्तिजापुर रोड, नेहरू पार्क के पास,
4) भारत विद्यालय, तपड़िया नगर,
5) श्री शिवाजी हाई स्कूल मुख्य शाखा देशमुख पेठ, शिवाजी पार्क के पास, अकोट रोड,
6) भीकमचंद खंडेलवाल विद्यालय, गोडबोले प्लॉट, डाबकी रोड, पुराना शहर,
7) उस्मान आज़ाद उर्दू हाई स्कूल, रतनलाल प्लॉट चौक,
8) गुरु नानक विद्यालय, गांधीनगर, सिंधी कैंप,
9) सीताबाई आर्ट्स कॉलेज, सिविल लाइन,
10) जुबली इंग्लिश हाई स्कूल - जूनियर कॉलेज, रामदास पेठ पुलिस स्टेशन के पास,
11) श्रीमती मोहरीदेवी खंडेलवाल विद्यालय, गोडबोले प्लॉट, डाबकी रोड पुराना शहर,
12) न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, रामदास पेठ पुलिस स्टेशन के पास,
13) डी.ए. वी कॉन्वेंट स्कूल, महात्मा गांधी रोड,
14) सावित्रीबाई फुले जिला। माध्यमिक कन्या विद्यालय, दामले चौक, वसंत देसाई स्टेडियम रोड,
15) मुंगीलाल बाजोरिया कॉन्वेंट सिविल अस्पताल के सामने, 16) राधाकिसन लक्ष्मीनारायण तोषनीवाल साइंस कॉलेज सिविल लाइन रोड। इन केंद्रों पर होगी परीक्षा
परीक्षा के दौरान क्या है प्रतिबंधात्मक आदेश
प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार
- परीक्षा केंद्र परिसर में एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
- घोषणा नहीं की जा सकती।
- कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे शांति भंग हो।
- 100 मीटर के दायरे में ज़ेरॉक्स सेंटर, पान पट्टी। लैपटॉप, टाइपिंग सेंटर, रिकार्डर आदि परीक्षा समाप्ति तक बंद रहेंगे।
- अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि निषेधाज्ञा परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों, परीक्षार्थियों के साथ-साथ प्राधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों, परीक्षा केन्द्र की निगरानी कर रहे पुलिस अधिकारियों पर भी लागू नहीं होगी।