नोकरदार,व्यवसायी, सदन किसान,के साथ साथ चार पहिया वाहन धारक,लाभार्थी खाद्यान्न योजना से बाहर जाए.... अन्यथा फौजदारी की कार्रवाई .....!!! जिलाधिकारी निमा अरोरा....
अकोला - अंत्योदय खाद्य योजना के लाभार्थी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र हैं उन्हें खाद्यान्न अनुदान का लाभ दिया जाता है।
लेकिन जिन पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि नियोजित, पेंशनभोगी, व्यवसायी और अपात्र लाभार्थी जिनके पास पाँच एकड़ से अधिक कृषि है, उन्हें स्वयं खाद्यान्न सब्सिडी योजना से बाहर होना चाहिए।
अन्यथा अपात्र राशन धारकों को सोमवार को कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने 24 अप्रैल से आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मजदूर वर्ग, व्यवसायी और धनी किसान योजना का लाभ न उठाएं
सरकारी एवं अर्धसरकारी नौकरी, निजी नौकरी में लाभार्थी, व्यवसायी जिनकी आय 60 हजार रुपये से अधिक है, चार पहिया वाहन वाले लाभार्थी, पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले धनी किसान और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले पेंशनभोगी लाभार्थी , ऐसे अपात्र राशन धारकों को स्वयं : खाद्यान्न लाभ योजना से बाहर करने हेतु।
इसके लिए जिले की सभी तहसीलों एवं खाद्यान्न वितरण कार्यालयों में शनिवार एवं रविवार को। यह 22 और 23 अप्रैल को सरकारी अवकाश के रूप में जारी रहेगा।
हालांकि, अपात्र कार्ड धारकों को स्वयं खाद्यान्न योजना से बाहर होना चाहिए। वरना सोमवार। जिला कलक्टर नीमा अरोड़ा ने 24 अप्रैल से सतर्कता समिति के माध्यम से निरीक्षण अभियान चलाकर अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिये हैं।